Sunday, December 22, 2024
Homeक्राइमSpotnow news: सोशल मीडिया पर वायरल: एयर इंडिया एक्सप्रेस IX-196 को बम...

Spotnow news: सोशल मीडिया पर वायरल: एयर इंडिया एक्सप्रेस IX-196 को बम से उड़ाने की धमकी

इमरजेंसी लैंडिंग का निर्णय लिया।

Spotnow news: एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान जो दुबई से जयपुर के लिए उड़ान भर रहा था। शुक्रवार रात 1:20 बजे इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ। जब विमान में बम होने की सूचना मिली।

पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर फुल इमरजेंसी लैंडिंग का निर्णय लिया। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल विमान की जांच जारी है।

यह भी पढ़ें:-Spotnow news: राजस्थान में जानलेवा बीमारी का प्रकोप: 8 बच्चों की मौत, 32 बच्चे पॉजिटिव

जानकारी मिली है कि- जयपुर में शुक्रवार रात एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान IX-196 जो दुबई से जयपुर के लिए उड़ान भर रहा था। जिसके बाद विमान को लेकर सोशल मीडिया पर बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह सूचना तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट तक पहुंची जिसके बाद पायलट ने विमान की रात 1:20 बजे फुल इमरजेंसी लैंडिंग कराने का निर्णय लिया।

सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सीआईएसएफ और एंटी बम स्क्वाड टीम ने विमान की घेराबंदी की और विमान में मौजूद 189 यात्रियों की जांच की। सुबह 5 बजे तक चलने वाली इस जांच प्रक्रिया के दौरान विमान में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली जिसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य के लिए छोड़ दिया गया।

यह भी पढ़ें:-Spotnow news: पिता ने बेटे के इलाज के लिए बेच दी, 3 बीघा जमीन और बकरियां

जयपुर सहित 100 एयरपोर्ट को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी

इससे पहले जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित देश के 100 से अधिक एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह धमकी सीआईएसएफ की आधिकारिक आईडी पर भेजे गए एक ईमेल के माध्यम से मिली।

जिसमें लिखा था “दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से अकेले टक्कर लेते हैं। सब जगह होगा बूम…बूम…बूम।” हालांकि सुरक्षा जांच के बाद टीम को किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। संबंधित अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए।

भारत में विमान में झूठी बम सूचना: सजा और कानूनी प्रावधान

भारत में विमान में झूठी बम सूचना देने पर गंभीर सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत तीन से सात साल की सजा और नागरिक विमानन सुरक्षा अधिनियम के तहत 10 साल तक की कैद हो सकती है। ऐसे अपराध न केवल यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, बल्कि समाज में भय का माहौल भी पैदा करते हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कानून सख्ती से लागू किया जाता है।

यह भी पढ़ें:-Spotnow news: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली: पहले मोदीजी विदेशों में घूम रहे थे, अब मुख्यमंत्री घूम रहे हैं

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Amazon Deals

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!