Spotnow news: एक दिलचस्प मामले में उपभोक्ता कोर्ट ने मर्सिडीज बेंज और उनके स्थानीय डीलर के खिलाफ फैसला सुनाया। दरअसल एक व्यापारी ने 99 लाख रुपये की मर्सिडीज बेंज GLE 300 4MATIC में एयरबैग के अचानक खुलने की शिकायत की थी, जो तीन महीने बाद सामने आई थी।
ग्राहक ने इस मामले को लेकर कंज्यूमर कोर्ट में याचिका दायर की और नई कार तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क की मांग की।
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जानकारी के अनुसार- जितेंद्र जैन जो जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यापारी हैं। ने मार्च 2023 में मर्सिडीज बेंज की इस कार को खरीदी थी। जून 2023 में जब वे अपनी पत्नी के साथ अहमदाबाद जा रहे थे। कार के ड्राइवर साइड के कर्टन एयरबैग बिना किसी दुर्घटना के अचानक खुल गए। इसके बाद उन्होंने कार को सर्विस के लिए भेजा, लेकिन डीलर और कंपनी ने इसे ठीक करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाए।
मर्सिडीज बेंज और उनके डीलर ने इस मामले में यह तर्क दिया कि एयरबैग के खुलने का कारण पास में चल रहे एक ट्रक के टायर का फटना था। जिससे कार के सेंसर पर एयरशॉक प्रभाव पड़ा। कंपनी ने इसे एक दुर्घटना मानते हुए दावा किया कि कार में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था।
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कोर्ट का फैसला:
कोर्ट ने इस दलील को नकारते हुए कहा कि मर्सिडीज के मैन्युअल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एयरबैग केवल टक्कर के दौरान ही खुलेंगे न कि किसी बाहरी प्रभाव से। कोर्ट ने इसे एक सर्विस फॉल्ट मानते हुए मर्सिडीज बेंज को आदेश दिया कि वह दो महीने के अंदर कार का एयरबैग और अन्य आवश्यक पार्ट्स बदलकर ग्राहक को दे। इसके साथ ही उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा और 25,000 रुपये का परिवाद व्यय भी देने का आदेश दिया।
क्या करें यदि आपका सामान खराब हो जाए?
भारत में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू है। इसके तहत, यदि किसी उपभोक्ता को खराब सामान मिलता है। तो वह उसे रिटर्न या रिप्लेस करने के लिए दुकानदार से अनुरोध कर सकता है। यदि दुकानदार ऐसा नहीं करता तो उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता अदालतें तीन स्तरों पर कार्य करती हैं—जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर।
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उपभोक्ता के 6 मौलिक अधिकार:
1. सुरक्षा का अधिकार
2. सूचना का अधिकार
3. चुनने का अधिकार
4. सुने जाने का अधिकार
5. निवारण का अधिकार
6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
यह मामला उपभोक्ताओं के अधिकारों और कंपनियों की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उपभोक्ता अदालत ने इस मामले में उचित न्याय सुनिश्चित किया और मर्सिडीज बेंज को फॉल्ट को सुधारने और उपभोक्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया।
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