राजस्थान न्यूज: कोटा शहर में होली के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए बोरखेड़ा थाना पुलिस ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
खासतौर पर कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए इन नियमों के तहत हॉस्टल, पीजी, मैस और रेस्टोरेंट में डीजे साउंड सिस्टम बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
महत्वपूर्ण निर्देश:
1. डीजे और साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध
किसी भी हॉस्टल, पीजी, मैस या रेस्टोरेंट में डीजे या तेज आवाज में संगीत नहीं बजाया जा सकेगा।
2. नशे पर सख्त कार्रवाई
शराब, मादक पदार्थ या किसी भी नशीली चीज के सेवन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
यदि कोई छात्र-छात्रा नशा करते हुए पाया जाता है, तो उसके लिए हॉस्टल या पीजी संचालक जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी।
3. छतों पर जाने की मनाही
सुरक्षा कारणों से किसी भी हॉस्टल, पीजी, मैस या रेस्टोरेंट की छत पर छात्रों का जाना सख्त मना रहेगा।
छत पर किसी भी तरह का आयोजन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
4. रासायनिक रंगों पर रोक
होली के दिन धूलंडी पर हानिकारक रसायनों वाले रंगों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
5. संचालकों की जिम्मेदारी
सभी हॉस्टल, पीजी, मैस और रेस्टोरेंट संचालकों को अपनी संस्थाओं में खुद मौजूद रहकर छात्रों की निगरानी करनी होगी।
यदि कहीं कोई गड़बड़ी होती है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होगा।
हाल ही में भारत व न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच के दौरान बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में हजारों कोचिंग स्टूडेंट्स ने देर रात तक हुड़दंग किया था। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने यह कड़े नियम लागू किए हैं।
जो भी इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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