राजस्थान न्यूज़: प्रदेश में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 20 जनवरी से 15 अप्रैल 2025 के बीच पूरी की जाएगी।
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पुनर्गठन के तहत नई ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां बनाई जाएंगी, साथ ही मौजूदा संस्थाओं की सीमाओं में भी बदलाव होगा।
जनसंख्या और दूरी के मापदंडों में बदलाव
पुनर्गठन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है।
सामान्य क्षेत्रों में: ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या 3000 और अधिकतम 5500 तय की गई है।
रेगिस्तानी जिलों में: अधिकतम जनसंख्या सीमा 4000 रखी गई है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बारां जिले के विशेष इलाकों में इन मापदंडों में छूट दी गई है।
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पुनर्गठन की समयसीमा
1. 20 जनवरी-18 फरवरी: कलेक्टर पुनर्गठन प्रस्ताव तैयार करेंगे।
2. 20 फरवरी-21 मार्च: जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे।
3. 23 मार्च-1 अप्रैल: आपत्तियों का निपटारा होगा।
4. 3 अप्रैल-15 अप्रैल: प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेजे जाएंगे।
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पंचायत समिति के पुनर्गठन के नए नियम
2 लाख से अधिक जनसंख्या और 40 ग्राम पंचायत वाली पंचायत समितियां पुनर्गठित होंगी।
अब 25 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति बनाई जाएगी।
स्थानीय मांग पर बदलाव की अनुमति
लोगों की मांग पर ग्राम पंचायतों के इलाकों में परिवर्तन किया जा सकेगा, बशर्ते नई पंचायत का मुख्यालय 6 किमी के भीतर हो।
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मुख्यालय तय करने के दिशा-निर्देश
नई ग्राम पंचायत का मुख्यालय वही गांव होगा जहां पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य सरकारी सुविधाएं मौजूद हों। और आवागमन की सुविधा हो और जमीन उपलब्ध हो।
रेगिस्तानी जिलों के लिए अलग नियम
रेगिस्तानी जिलों में 20 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति बनाई जाएगी। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बारां के सहरिया बहुल क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू होगी।
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पुनर्गठन प्रक्रिया में जनता की राय लेने और आपत्तियों का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। नोटिस 20 फरवरी को जारी किया जाएगा।