राजस्थान न्यूज़: राजस्थान सरकार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने का फैसला नहीं किया है।
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गुरुवार 9 जनवरी को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत में जवाब दाखिल किया, जिसकी प्रति सभी पक्षकारों को दी गई है। इस मामले में जस्टिस समीर जैन की अदालत में कुछ देर बाद सुनवाई होने की संभावना है।
सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र नील ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार के रुख को भ्रामक बताते हुए कहा कि सरकार स्थिति को स्पष्ट करने के बजाय गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कोर्ट में इस जवाब का कड़ा विरोध करने की बात कही।
सरकार का जवाब और तर्क
सरकार ने अपने जवाब में कहा कि पेपर लीक मामले की जांच अभी जारी है। इस मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान 40 प्रशिक्षु एसआई को नकल और डमी कैंडिडेट्स के इस्तेमाल के आरोप में सस्पेंड किया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि वर्तमान में भर्ती परीक्षा को रद्द करने का कोई बड़ा निर्णय लेना संभव नहीं है।
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हाईकोर्ट का पूर्व आदेश
18 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने पासिंग आउट परेड पर भी रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद सरकार ने कुछ ट्रेनी एसआई को पोस्टिंग दे दी थी। हालांकि, इन अधिकारियों को एसओजी द्वारा 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखने के बाद सस्पेंड कर दिया गया।
क्या है विवाद?
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक का मामला सामने आया था। जांच में यह खुलासा हुआ कि परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स को बैठाकर कई उम्मीदवारों ने धोखाधड़ी से नौकरी प्राप्त की। एसओजी अब तक 50 प्रशिक्षु एसआई को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 25 को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।
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