राजस्थान न्यूज: केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसे बजट सत्र के दूसरे चरण (10 मार्च – 4 अप्रैल) में संसद में पेश किया जाएगा।
यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। इससे पहले 13 फरवरी को संसद में JPC की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे विपक्ष ने खारिज कर दिया और हंगामा किया।
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JPC ने 27 जनवरी को विधेयक के 44 संशोधनों पर चर्चा की थी, जिसमें NDA के 14 संशोधन स्वीकार किए गए, जबकि विपक्ष के सभी संशोधन खारिज कर दिए गए।
वर्तमान कानून के अनुसार, यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है, तो संपत्ति स्वामी सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था और ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता था। नए विधेयक में इसे बदलकर अब राजस्व न्यायालय, सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में भी अपील की अनुमति दी गई है।
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पहले, मस्जिद बनी संपत्ति या इस्लामिक उद्देश्यों के लिए उपयोग हो रही भूमि स्वतः वक्फ संपत्ति मानी जाती थी। नए विधेयक में इसे बदलकर स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी ने संपत्ति दान नहीं की, तो वह वक्फ की नहीं मानी जाएगी।
पहले वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोगों की सदस्यता नहीं थी। अब इसमें 2 महिलाएं और 2 अन्य धर्मों के सदस्य शामिल किए जाएंगे।
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राजस्थान विधानसभा में भी वक्फ संपत्तियों पर सवाल उठे हैं। डीडवाना विधायक यूनुस खान ने पूछा कि वक्फ बोर्ड की ओर से एक करोड़ 71 लाख रुपये की इनकम बताई जा रही है, जबकि कई वक्फ संपत्तियां हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर यह पैसा जा कहां रहा है।