राजस्थान न्यूज: बाड़मेर जिले में एक 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
आरोपी ने युवती की बीमारी का फायदा उठाते हुए इलाज के बहाने उसे सुनसान जगह बुलाया और वहां चाकू की नोंक पर उसके साथ दरिंदगी की।
पीड़िता की तहरीर और जांच के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
बीमारी से जूझ रही थी पीड़िता, तांत्रिक ने झांसे में लिया
घटना मई 2020 की है जब बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 19 वर्षीय विवाहिता युवती कुछ महीनों से लगातार बीमार चल रही थी। इलाज के कई प्रयासों के बाद जब आराम नहीं मिला तो उसके परिजनों ने उसे एक तांत्रिक के पास ले जाने की सलाह दी। कबूली गांव निवासी लाधूराम नामक 70 वर्षीय व्यक्ति जो खुद को झाड़-फूंक का जानकार बताता था, ने पीड़िता को भरोसा दिलाया कि उसकी बीमारी किसी ऊपरी बाधा का असर है। उसने उसे एक नारियल दिया और कहा कि यह सोते समय अपने पास रखना।
पीहर में है भूत, तांत्रिक ने पूजा के बहाने बुलाया
4 मई 2020 को आरोपी तांत्रिक पीड़िता के घर पहुंचा और उसके पति व जेठ के सामने कहा कि पीहर पक्ष से कोई आत्मा लगी हुई है, जिसके लिए पीहर गांव के श्मशान घाट पर पूजा करनी होगी। वह पीड़िता उसके पति और जेठ को लेकर गांव की ओर निकला। रास्ते में गाड़ी रुकवाकर तांत्रिक ने पति और जेठ को वहीं ठहरने को कहा और खुद पीड़िता को साथ लेकर आगे बढ़ गया।
चाकू की नोंक पर सुनसान जगह में किया रेप
नाडी क्षेत्र के एक सुनसान स्थान पर तांत्रिक ने पूजा के बहाने युवती को अलग ले जाकर चाकू दिखाकर डराया और दुष्कर्म किया। आरोपी ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। जब काफी देर तक तांत्रिक और पीड़िता वापस नहीं लौटे तो पति और जेठ ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। टॉर्च और चांदनी रात में तलाश करते हुए जब वे मौके पर पहुंचे तो तांत्रिक को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। पीड़िता को छुड़ाकर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पुलिस ने जुटाए पुख्ता सबूत
धोरीमन्ना थाना पुलिस ने घटना के दूसरे ही दिन, 5 मई 2020 को पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। आरोपी लाधूराम को तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 200 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। मामले में कुल 10 गवाहों के बयान और 27 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया।
मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अनामिका सांदू और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता राजेश बिश्नोई ने पक्ष रखा।
न्यायाधीश ने माना गंभीर अपराध
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2 पीयूष चौधरी ने बुधवार को आरोपी लाधूराम को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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