जयपुर में SI भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान एडीजी एसओजी एवं एसआईटी चेयरमैन स्वयं कोर्ट में पेश हुए और जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपी।
उन्होंने अदालत को बताया कि 19 मार्च 2024 को लिया गया सरप्राइज टेस्ट जांच प्रक्रिया का हिस्सा था। जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों की बौद्धिक क्षमता की परख करना था। इसमें 705 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया।
जिनमें से 51 को पहले से मिले अंकों की तुलना में 150 अंक तक कम प्राप्त हुए, जबकि 96 अभ्यर्थियों के अंक 100 से भी अधिक कम पाए गए।
कोर्ट में हुए बड़े खुलासे:
- सरकारी नौकरी में पहले से कार्यरत 10 अभ्यर्थी भी चयनित SI की सूची में शामिल थे, जिनमें कुछ भूतपूर्व सैनिक भी हैं।
- पेपर लीक में शामिल रहे मुख्य परीक्षा नियंत्रक बाबूलाल कटारा ने आयोग को अपने रिश्तेदार राहुल कटारा और विजय डामोर की जानकारी नहीं दी थी।
- इनमें राहुल कटारा को 300वीं रैंक मिली, जबकि डामोर ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन फिजिकल में शामिल नहीं हो सका।
- एसओजी को हेल्पलाइन पर बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थीं, जिससे पूरे मामले की जांच की शुरुआत हुई।
- जगदीश विश्नोई को पेपर लीक का मुख्य आरोपी बताया गया है। जिसने परीक्षा केन्द्र से पेपर बाहर भेजा था।
- 81 अभ्यर्थियों की जांच अभी लंबित है, जबकि 10 अन्य ट्रेनी SI जांच के दायरे में हैं।
आरपीएससी के सदस्य का बेटा-बेटी भी चयनित-
एडीजी ने यह भी बताया कि आयोग के सदस्य रामू राम राईका के बेटे और बेटी भी चयनित हुए हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आखिर एसओजी को पेपर लीक की भनक कैसे लगी? जिस पर एडीजी ने बताया कि शिकायतों के आधार पर संदेह हुआ और जांच में खुलासे होते चले गए।
चयनित अभ्यर्थियों ने दी दलील-
चयनित अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि 19 मार्च को लिए गए टेस्ट में केवल 50 अभ्यर्थी ही फेल हुए थे, इसलिए पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है।
अगली सुनवाई 17 जुलाई को –
हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की है। जहां आरपीएससी की ओर से जवाब पेश किया जाएगा।
कोर्ट ने साफ किया कि भर्ती रद्द करने जैसे कदम उठाने से पहले उन अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी विचार जरूरी है। जो पहले से सरकारी नौकरी छोड़कर इस भर्ती में शामिल हुए।
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