भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2025 के उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन की तैयारियां औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दी हैं।
यह प्रक्रिया भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र के बाद प्रारंभ की गई है। गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2025 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की अधिसूचना जारी की।
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार प्राप्त है।
यह निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 तथा इसके तहत बनाए गए राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के अनुसार संचालित की जाती है।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले आयोग ने विभिन्न तैयारियों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। इन प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:-
- निर्वाचक मंडल का गठन – जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य शामिल होंगे।
- रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के नामों को अंतिम रूप देना।
- पूर्ववर्ती उपराष्ट्रपतीय चुनावों से संबंधित पृष्ठभूमि सामग्री का संकलन एवं प्रचार-प्रसार।
निर्वाचन आयोग ने संकेत दिया है कि जैसे ही ये प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण होंगी, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखों की घोषणा यथासंभव शीघ्र कर दी जाएगी।
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