Friday, November 15, 2024
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फैज मोहम्मद हत्याकांड: आरोपी विजेंद्र चारण इन्डाली और मदनसिंह बिन्जासी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कुचामन के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुन्दरलाल खारोल ने सुनाई सजा

Spotnow @ kuchamancity. हैड कांस्टेबल फैज मोहम्मद हत्याकांड प्रकरण में बुधवार को कुचामन के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुन्दरलाल खारोल ने आरोपी हिस्ट्रीशीटर विजेंद्र चारण इंडाली व उसके सहयोगी मदनसिंह बिन्जासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

यह सुनाई सजा

राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक दौलत खान ने इस प्रकरण में सरकार की ओर से पैरवी की। खान ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में सजा सुनाते हुए विजेंद्र इंडाली और मदनसिंह बिन्जासी को धारा 302 में आजीवन कारावास और 1-1 लाख रूपये का जुर्माना भी किया है।

न्यायालय ने धारा 307 में 10-10 साल की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। धारा 332 में 2-2 साल की सजा 20-20 हजार का जुर्माना, 353 में 1-1 साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना, 3 पीडीपी में 3-3 साल की सजा और 1-1 लाख रूपये जुर्माना, आर्म्स एक्ट में 3-3 साल की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी 27 नवम्बर 2014 से जेल में है। विजेंद्रसिंह इंडाली को आज बुधवार को उदयपुर हाई सेक्युरिटी जेल से कुचामन लाये और मदनसिंह को अजमेर हाई सेक्युरिटी जेल से कुचामन लाए। दोनों पर 10-10 मुकदमें अन्य थानों में भी विचाराधीन है।

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90 पेज की थी चार्जशीट

हिस्ट्रीशीटर विजेन्द्र सिंह इण्डाली को गिरफ्तार करने के लिए 15 नवम्बर 2014 को भांवता गांव में गई कुचामन थाना पुलिस के साथ दोपहर में हुई मुठभेड़ में कुचामन सिटी थाने के हैड कांस्टेबल फैज मोहम्मद को हिस्ट्रीशीटर विजेन्द्र सिंह एवं मदनसिंह बिन्जासी ने दो गोली मार दी थी। प्रकरण में पुलिस ने इस मामले में दो माह में जांच पूरी की और विभिन्न आरोपों में चार्जशीट तैयार की। हैड कांस्टेबल फैज मोहम्मद हत्याकांड प्रकरण में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 90 पेज की चार्जशीट तैयार की थी।

महिला को किया बरी

90 पेज की इस चार्जशीट में विजेन्द्रसिंह इण्डाली व मदनसिंह पर हत्या, सरकारी कामकाज में बाधा व प्रतिबंधित हथियार रखने के आरोप शामिल है। चार्टशीट में मुठभेड़ का बिंदूवार हवाला दिया है। चार्जशीट में आरोपियों के साथ लग्जरी कार में मिली महिला पर भी आरोप था। जिसे न्यायालय ने बरी कर दिया है।

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ये थे ठोस तथ्य जिससे हुई सजा

हैड कांस्टेबल फैज मोहम्मद हत्याकांड की चार्जशीट में पुलिस ने फैज मोहम्मद को न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक बिंदू की गहनता से जांच कर तथ्यों के साथ शामिल किया। इसमें सेमी ऑटोमैटिक राइफल से गोली चलाने, फैज मोहम्मद को लगी दो गोलियों का राइफल से निकलने का मिलान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बरामद की गई लग्जरी कार, पुलिस द्वारा जब्त किए गए बड़े पैमाने के हथियार एवं वारदात के ठीक बाद पुलिसकर्मियों द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना देने एवं रोजनामचों में रपट डालने सहित छोटे तथ्यों को भी शामिल किया। केस की मजबूती के लिए पुलिस ने चश्मदीद गवाहों को ही शामिल किया था।

रिपोर्ट- हेमंत जोशी

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