Rajasthan news: अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग ( आरपीएससी ) की तरफ से महिला एवं बाल विकास विभाग में संरक्षण अधिकारी के 4 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 29 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए कैंडिडेट्स 27 अगस्त 2024 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म जमा करवा सकते हैं।
लोक सेवा आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। कैंडिडेट्स की शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी सम्पूर्णजानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में आयोग द्वारा यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। कअधिक जानकारी के लिए करें क्लिक
Rajasthan news: इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं संचार विभाग में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के 45 पदों पर भर्तीयो के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तिथि 14 अगस्त 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे । अधिक जानकारी के लिए करें क्लिक
- जेल विभाग में डिप्टी जेलर के 73 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त 2024 को रात्रि 12 बजे तक किए जा सकते है। अधिक जानकारी के लिए करें क्लिक
- कौशल नियोजन विभाग एवं उद्यमिता विभाग (प्राविधिक शिक्षा) में वाइस प्रिंसिपल/सुपरिन्टेंडेंट-आईटीआई के 36 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई से 8 अगस्त 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए करें क्लिक
- खान एवं भू विज्ञान विभाग में भू-वैज्ञानिक के 32 पदों और सहायक खनिज अभियंता के 24 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए लास्ट तिथि 20 अगस्त 2024 की रात्रि 12 बजे तक कर सकेंगे है। अधिक जानकारी के लिए करें क्लिक
- लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सिटीजन ऐप (G2C) में उपलब्ध रिक्र्यूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
- वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट्स का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनाक, जेंडर, सेकेंडरी/समकक्ष परीक्षा और आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आईडी प्रूफ का डिटेल तथा डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।
- लॉगिन कर सिटीजन ऐप (G2C) में उपलब्ध रिक्र्यूटमेंट पर क्लिक कर अपने OTR नंबर के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रोफाइल में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता।