Rajasthan News: जयपुर. राजस्थान में होने वाली सामान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जल्द ही सीईटी परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। जिसमे नेगेटिव मार्किंग खत्म करने का प्रावधान होगा।
कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया- बोर्ड द्वारा सामान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया था। लेकिन स्टूडेंट्स के नेगेटिव फीडबैक के बाद अब बोर्ड ने इस प्रक्रिया में बदलाव का फैसला किया है। अब स्टूडेंट्स बिना नेगेटिव मार्किंग समान पात्रता परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे। इसको लेकर जल्द ही संशोधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी।
गलत जवाब देने पर एक तिहाई अंक काटने का प्रावधान था
6 अगस्त को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें गलत जवाब देने पर एक तिहाई अंक काटने का प्रावधान था। इसको लेकर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने विरोध किया था। कर्मचारी चयन आयोग ने नेगेटिव मार्किंग खत्म कर सामान्य प्रक्रिया के तहत समान पात्रता परीक्षा करने का फैसला किया है।
राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) ग्रेजुएशन के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी भविष्य में होने वाली भर्तियों में हिस्सा ले सकेंगे। समान पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। इससे कम अंक आने पर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में पांच प्रतिशत की छूट दी गयी है ।
सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का आयोजन 25 से 28 सितंबर के बीच किया जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 9 अगस्त से 7 सितंबर तक कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे।
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एक साल तक मान्य रहेगा स्कोर
- सीईटी में आने वाले अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा।
- स्कोर की मान्यता एक साल के लिए रहेगी। ऐसे में अभ्यर्थी एक बार परीक्षा देने के बाद एक साल तक उन्हीं अंकों के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है।
- इस परीक्षा में बैठने के लिए किसी तरह की कोई सीमा नहीं होगी।
- कोई भी अभ्यर्थी अंक सुधार के लिए बार-बार सीईटी दे सकता है
- सीईटी के लिए आयु और अन्य मापदंड के संबंध में राज्य में पहले से चल रहे आरक्षण नियम ही लागू होंगे।
- परीक्षा के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा।