Friday, November 1, 2024
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Spotnow News: अशोक गहलोत का दावा: SOG रिपोर्ट में मंत्री गजेंद्र सिंह आरोपी!

Spotnow News: जयपुर. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट से संजीवनी मामले में क्लीन चिट मिलने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एसओजी पर सवाल उठाए हैं। गहलोत बोले- संजीवनी प्रकरण को लेकर केंद्री मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के मामले में हाईकोर्ट का फैसला अदालत के सामने अब SOG की तरफ से रखे गए तथ्यों के आधार पर आया है।

गहलोत ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद SOG ने मामले में यू-टर्न लिया। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी को हटा दिया गया और भाजपा सरकार के नामित सरकारी वकीलों ने भी शेखावत का पक्ष लिया है। गहलोत ने यह भी कहा कि सरकार बदलने के बाद SOG पर भाजपा सरकार का दबाव बना, जिससे उन्हें आरोपी नहीं माना गया।

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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका के अनुरूप FIR को रद्द नहीं किया है। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आगे की कार्रवाई ट्रायल कोर्ट की इजाजत से की जा सकती है।

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उन्होंने बताया कि SOG ने 12 अप्रैल 2023 को सरकारी वकील को भेजी गई रिपोर्ट में मंत्री और उनके परिजनों की अपराध में संलिप्तता की बात कही है। रिपोर्ट के पेज नंबर 7 पर यह उल्लेख है कि जिन कंपनियों का संजीवनी घोटाले में नाम आया है, उनका शेखावत से सीधा संबंध है।

शेखावत के प्रति कोई व्यक्ति द्वेष नहीं – गहलोत

गहलोत ने कहा कि उन्हें शेखावत के प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। उन्होंने बताया कि सैकड़ों पीड़ितों से मुलाकात के बाद SOG से जानकारी मांगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री की स्वर्गीय माताजी के प्रति उनका सम्मान है, लेकिन गृहमंत्री के रूप में तथ्यों को जनता के सामने रखना उनका कर्तव्य था।

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT बनाकर की जाए जांच

गहलोत ने कहा- मेरी मांग है कि निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT बनाकर इस प्रकरण की जांच हो, जिससे पता चले कि कांग्रेस शासन में SOG ने गलत जांच की या अभी दबाव में SOG ने गलत रिपोर्ट तैयार की है।

कांग्रेस सरकार के समय इस केस में SOG ने फॉरेंसिक ऑडिट तक करवाकर भी जांच की थी। मेरा उद्देश्य लाखों पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित कर उनके जीवन की मेहनत की कमाई वापस उनको दिलवाने का है।

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