Sunday, November 24, 2024
HomeदेशSpotnow News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सरकार की मर्जी से...

Spotnow News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सरकार की मर्जी से किसी के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर

spotnow News: दिल्ली.  सुप्रीम कोर्ट ने अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अब अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल हैं।

यह भो पढे – Spotnow News: RSS प्रमुख ने कहा- देश में अच्छे-बुरे के जिम्मेदार हिन्दू

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर कार्रवाई दो हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा? दरअसल पिछले कुछ सालों से कई राज्य सरकारें अपराधियों के घरों को बुलडोजर से तोड़ने का सिलसिला शुरू किया था। जिससे इन कार्रवाईयों में लगातार इजाफा भी हुआ। सरकारों ने बड़े अपराधों में शामिल आरोपियों के घर यह कहकर बोल्डोजर से तोड़ दिए की अतिक्रमण था।

    यह भो पढे –Spotnow News: रिछपाल मिर्धा और हनुमान बेनीवाल फिर आमने-सामने

12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बुलडोजर एक्शन कानूनों पर बुलडोजर– सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। दरअसल गुजरात में नगरपालिका की तरफ से एक परिवार को बुलडोजर एक्शन की धमकी दी गई थी।

2 सितंबर को कोर्ट ने कहा था-

अतिक्रमण को संरक्षण नहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि भले ही कोई दोषी क्यों न हो, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि बेंच ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा। लेकिन इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं।

Spotnow News: रैवासा पीठ के 18वें पीठाधीश्वर बने राजेंद्रदास देवाचार्य जी महाराज

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Amazon Deals

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!