Friday, November 22, 2024
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Spotnow News: बंगाल में एंटी रेप बिल पास , 10 दिन में मिलेगी फांसी

Spotnow News: पश्चिम बंगाल. विधानसभा में विशेष सत्र के दुसरे दिन ममता सरकार में कानून मंत्री मोलॉय घटक ने एंटी रेप बिल पेश किया। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया है। 

इस बिल में दोषी को 10 दिन में मौत की सजा देने के साथ मामले की जांच 36 दिन में पूरी करने का प्रावधान है। बिल पारित करने के लिए 2 सितंबर से दो दिन विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है। विधानसभा में ये बिल आज ही पास कर दिया गया। 

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर के बाद से ही डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना के बाद ही ममता सरकार एंटी रेप बिल लाई है।

ऐसा ही बिल देश की संसद में पेश करके पूरे देश मे यह कानून लागू करना चाहिए जिससे की देश मे यौनअपराधों मे कमी लाई जा सके

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बंगाल सरकार का अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल 2024: 9 प्रमुख सवाल और उनके जवाब

  • बिल का नाम क्या है और इसका मकसद क्या है?
  • जवाब: बिल का नाम “अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल 2024” है। इसका मकसद वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल में संशोधन कर रेप और यौन शोषण के मामलों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाना है।
  • दोषी को फांसी की सजा कब दी जाएगी?
  • जवाब: अगर रेप के दौरान पीड़िता की मौत हो जाती है या वह कोमा में चली जाती है, तो इस स्थिति में दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाएगी।
  • यदि रेपिस्ट को उम्रकैद दी जाती है, तो जेल की अवधि क्या होगी?
  • जवाब: रेप या गैंग रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा दी जाएगी, जिसमें उसे पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा। मौजूदा कानून के तहत उम्रकैद की न्यूनतम अवधि 14 साल है, लेकिन उम्रकैद की सजा के बाद सजा में छूट, पैरोल या कम करने की संभावना भी होती है।
  • बिल में किन-किन धाराओं में बदलाव किया गया है?
  • जवाब:  भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) और 124(2) में बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें रेप की सजा, रेप और मर्डर, गैंगरेप, लगातार अपराध, पीड़ित की पहचान उजागर करने और एसिड अटैक के मामलों को शामिल किया गया है। सेक्शन 65(1), 65(2) और 70(2) को हटाने का भी प्रस्ताव है।
  • रेप-मर्डर और गैंगरेप की जांच पर बिल में क्या कहा गया है?
  • जवाब: रेप के मामलों की जांच 21 दिन के भीतर पूरी की जायेगी। इसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या समान रैंक के अधिकारी को लिखित में कारण बताना होगा।
  • आदतन अपराधियों के लिए क्या प्रावधान है?
  • जवाब: आदतन अपराधियों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इन्हें अपनी पूरी आयु जेल में बितानी पड़ेगी और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।
  • क्या रेप और मर्डर के मामलों के लिए स्पेशल टीम बनेगी?
  • जवाब: हां, जिला स्तर पर “अपराजिता टास्क फोर्स” नाम की स्पेशल टीम बनाई जाएगी, जिसकी अगुआई ड़ीएसपी करेंगे। यह टास्क फोर्स नए प्रावधानों के तहत मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार होगी।
  • पीड़ितों को जल्द न्याय मिले, इसके लिए क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?
  • जवाब: बिल में स्पेशल कोर्ट और स्पेशल जांच टीमों के गठन का प्रस्ताव है। इन्हें आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञ प्रदान किए जाएंगे, ताकि रेप और बच्चों के यौन शोषण के मामलों की तेजी से जांच, न्याय प्रदान किया जा सके और पीड़ित के ट्रॉमा को कम किया जा सके।
  • रेप केस की मीडिया रिपोर्टिंग के लिए कोई नया नियम है?
  • जवाब:  कोर्ट की कार्यवाही को प्रिंट या पब्लिश करने से पहले अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर 3 से 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
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