Spotnow news: राज्य सरकार ने हार्डकोर गो तस्कर नाजिम खान को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है।
याचिका दायर करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी वकील का उपस्थित न होना एक प्रक्रियात्मक चूक थी।
जिससे महत्वपूर्ण तथ्य अदालत के सामने नहीं आ सके। राज्य सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार करने की अपील की है। ताकि आरोपी के आपराधिक इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत किया जा सके और जमानत का निर्णय फिर से विचाराधीन हो सके।
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जानकारी के अनुसार- नाजिम खान जो कि आदतन गो तस्कर है। 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत प्राप्त कर चुका था। उस समय कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि राज्य सरकार का कोई वकील सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई वकालतनामा पेश किया गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखने का कोई ठोस कारण नहीं था। क्योंकि वह उत्तर प्रदेश का निवासी था और राजस्थान में उसके अनुपस्थित रहने की संभावना थी।
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पुनर्विचार याचिका में राज्य सरकार ने बताया कि नाजिम खान के खिलाफ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गो तस्करी के आठ मामले दर्ज हैं। जिनमें से चार मामले इसी प्रकार की तस्करी से जुड़े हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि यदि यह जानकारी पहले अदालत के सामने लाई जाती, तो जमानत के फैसले पर प्रभाव पड़ सकता था।
इसके अलावा याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि नाजिम खान ने पहले भी जमानत का दुरुपयोग किया है। जिससे यह साबित होता है कि वह पुनः इसी प्रकार के अपराध को अंजाम दे सकता है। राज्य सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि आरोपी के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी जाए और गो तस्करी विरोधी कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
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यह मामला 13 फरवरी 2021 का है। जब पुलिस ने करौली जिले के नादौती थाना क्षेत्र में एक कंटेनर को गो तस्करी की आशंका पर रोका था। कंटेनर में 26 गायें पाई गई थीं, जिनमें से कुछ मृत थीं। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया था। जबकि आरोपी नाजिम खान जो बाद में फरार हो गया था, 30 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया।