Spotnow news: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और विधायक शांति धारीवाल और जेडीए के तीन अधिकारियों को बड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिनमें इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 6 महीने में पुनः सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
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हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूयान शामिल थे। उन्होंने 17 जनवरी 2023 और 15 नवंबर 2022 के हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया। इन आदेशों में राज्य सरकार के अधिकारियों—जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकारमल सैनी—के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद करने का निर्णय था। अब हाईकोर्ट को मामले की फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार ने शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए कहा था कि धारीवाल और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। लेकिन अप्रैल 2024 में सरकार ने यू-टर्न लेते हुए नया हलफनामा पेश किया जिसमें कहा गया कि इन अधिकारियों पर मामला बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट में पुनः सुनवाई होगी और छह महीने में फैसला आ सकता है।
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जाने क्या था मामला?
यह मामला 2011 में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा गणपति कंस्ट्रक्शन के शैलेंद्र गर्ग को एकल पट्टा जारी करने से जुड़ा था। इसके खिलाफ 2013 में एसीबी में शिकायत दर्ज की गई थी और कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। एसीबी ने तीन क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की लेकिन एसीबी कोर्ट ने जांच जारी रखने का आदेश दिया। अंततः 17 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी थी जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
धारीवाल को भी मिली राहत फिर हुआ बदलाव
शांति धारीवाल को भी हाईकोर्ट से राहत मिली थी जिसमें उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई रद्द की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस आदेश को भी रद्द कर दिया है। धारीवाल का कहना था कि उनके खिलाफ एफआईआर और चालान में कोई साक्ष्य नहीं था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी राहत को भी समाप्त कर दिया।
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