अजमेर दरगाह प्रकरण: अजमेर दरगाह मामले में सिविल कोर्ट में आज (शुक्रवार) सुनावाई शुरू हो गई है। कोर्ट के बाहर सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा को रोका जा सके।
याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता कोर्ट के समक्ष किताब पृथ्वीराज विजय के तथ्य पेश करेंगे। वहीं अंजुमन कमेटी के वकील आशीष कुमार सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है।
हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि दरगाह के स्थान पर पहले एक मंदिर था। उन्होंने अपनी याचिका में 1911 में प्रकाशित हरबिलास शारदा की पुस्तक अजमेर हिस्टॉरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का संदर्भ दिया है।
अंजुमन कमेटी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर अपना अंतिम निर्णय नहीं देता, इस याचिका पर विचार करना संभव नहीं है।
विष्णु गुप्ता का कहना है कि वे 1250 ईस्वी में लिखी पुस्तक पृथ्वीराज विजय के तथ्यों को अदालत में प्रस्तुत करेंगे। उनके अनुसार इस पुस्तक में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उस स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज है। गुप्ता ने यह भी तर्क दिया कि अजमेर दरगाह वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आती। जो केवल मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों पर लागू होता है।
अजमेर दरगाह प्रकरण: अजमेर दरगाह दीवान ने कहा- 800 साल पुरानी मजार के नीचे मंदिर कैसे हो सकता है?
क्या है मामला ?
विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह को संकट मोचन शिव मंदिर बनाते हुए कोर्ट में याचिका लगे थी। जिसमें सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच ने 27 नवंबर को याचिका को मंजूरी देते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) को नोटिस जारी किया है और उनसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की गई है….पूरी खबर पढ़ें
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दरगाह के दीवान जैनुअल आबेदीन का बयान
जैनुअल आबेदीन ने कहा कि- दरगाह शरीफ का इतिहास 800 साल पुराना है। गरीब नवाज जब तशरीफ़ लाए थे उस जमाने में यह कच्छा मैदान था, इसी के अंदर उनकी कब्र थी।
इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां कब्र होती है, वह जगह कच्ची होगी। अब जहां डेढ़ सौ साल तक कच्चा मजार बना हुआ था। वहां बिल्कुल भी पक्का मरमत नहीं की गई होगी। तो अब उसके नीचे मंदिर कैसे हो सकता है….पूरी खबर पढ़ें
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