राजस्थान न्यूज: 10 साल की मासूम के साथ रेप करने वाले आरोपी को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी की पत्नी भी इस मामले में शामिल है। अभी वह फारर है, दोनों ने मिलकर नाबालिग को जंगल से अगवा किया था।
इसके बाद गुजरात ले जाकर तीन दिन तक रेप किया आरोपी को कोर्ट ने 1 लाख 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में 20 गवाह और 25 दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश किए गए थे।
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जानकारी के अनुसार- आरोपी युवक निवासी राजसमंद जिसकी उम्र 28 वर्ष है। उसे पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजीव कुमार बिजलानी ने उम्रकैद की सजा दी है। आरोपी की पत्नी फरार है, जिसपर कोर्ट ने वारंट जारी किया है। जज ने यह भी आदेश दिया की पीड़ित को प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए दिए जाए।
अजमेर थाने में पिता ने करवाया था गुमशुदगी का मुकदमा
नाबालिग पीड़िता के पिता ने अजमेर के मसूदा थाने मे 3 अक्टूबर साल 2022 में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उनकी 10 वर्षीय बेटी जंगल में टॉयलेट करने घर से निकली थी, वह अभी तक वापस नहीं आई है। और रिपोर्ट में नाबालिग के पिता ने पोड़ोसी के यहाँ आए, रिश्तेदार और उसकी पत्नी पर बेटी के अपहरण का शक जताया।
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इसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच में लगी रही। और 7 अक्टूबर 2022 को नाबालिग पुलिस को कोलकाता के कामलीघाट पर मिली, जहां दोनों आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए थे।
पीड़िता ने दिया कोर्ट मे बयान:
आरोपी को पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद पीड़िता ने जज के सामने यह बयान दिया कि पति-पत्नी ने उसे जंगल से अगवा किया था इसके बाद दोनों उसे राजसमंद ले गए जहां उसे एक दिन तक रखा और फिर अहमदाबाद ले आए। और एक किराए के कमरे में 3 दिन तक रेप किया और उस समय आरोपी की पत्नी भी मौजूद थी।
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