राजस्थान न्यूज़: बीजेपी के एक पूर्व विधायक और उनके सहयोगी को दोषी मानते हुए 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
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कोटा में मार्च 2022 में उप वन संरक्षक (डीसीएफ) के साथ हुए विवाद मामले में एससी/एसटी कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। जिसमें कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को एससी/एसटी एक्ट की धारा-3 के तहत उन्हें बरी कर दिया था। लेकिन राजकार्य में बाधा डालने और मारपीट के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
क्या था मामला?
कोटा के दाढ़ देवी माता मंदिर रोड पर मार्च 2022 में किए जा रहे निर्माण कार्य को वन विभाग ने रुकवा दिया था। इस पर विवाद बढ़ा और 31 मार्च 2022 को बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत अपने समर्थकों के साथ वन विभाग के कार्यालय पहुंचे।
बातचीत के दौरान तत्कालीन डीसीएफ ने विधायक को बैठने और चाय पीने का आग्रह किया। लेकिन माहौल गरम हो गया और पूर्व विधायक ने डीसीएफ को थप्पड़ मार दिया।
सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व विधायक ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने डीसीएफ के कंधे पर केवल हाथ रखा था। लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किया गया।
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