अजमेर दरगाह प्रकरण: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे की याचिका पर आज 2:30 बजे कोर्ट में सुनवाई हुई। कई जगहों से वकील भी यहां पहुंचे। जिनमें से एक वकील को गोली मारने की घमकी देने की सुचना मिली थी।
अजमेर दरगाह प्रकरण: सिविल कोर्ट में सुनवाई आज, याचिकाकर्ता बोले- दरगाह वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आती
जानकारी के अनुसार- दरगाह कमिटी की ओर से कोर्ट में वकील ने विष्णु गुप्ता की याचिका को ख़ारिज करने की बात रखी। जिनमें उन्होंने कुछ सबुत पेश किए। दूसरी तरफ गुप्ता ने जवाब के लिए कोर्ट से टाइम मांगा। इस पर जज ने अगली तारीख देने का फैसला किया है।
गुप्ता का कहना है कि ऐसे बहुत से सबुत उनके पास है। जो दरगाह से पहले शिव मंदिर होने के दावे को सच करते है। उन्होंने कहा कि दरगाह वर्शिप एक्ट में नहीं आती इस एक्ट में केवल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ही शामिल है।
सुनवाई से पहले विष्णु गुप्ता ने कहा कि हमारा प्रयास वन 10 की सारी एप्लिकेशन को ख़ारिज करवाना रहेगा और दरगाह में एक सर्वे किया जाए, जिसके बाद सब साफ़ हो जाएगा।
वकील को मिली धमकी
हुसैन मोईन फारुक निवासी बेंगलूर जो सुप्रीमकोर्ट के वकील है, ने बताया कि वह 10 बजे अजमेर पहुंचे। सुनवाई में समय था तो कोर्ट से बाहर आ गए। कुछ देर बाद एक व्यक्ति पास आया। खुद को मीडिया वाला बताते हुए बोला कि अगर सुनवाई के समय यहां नजर आए तो गोली मार देंगे।
वकील ने यह जानकारी जज को बताई। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।