राजस्थान न्यूज़: सिंगल बेंच द्वारा ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर की फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक लगाने के बाद इस फैसले के खिलाफ चेतन्य सिंघल और अन्य की ओर से डिवीजन बेंच में अपील दायर की गई थी।
उनका तर्क था कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता।
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आज इस मामले में फैसला सुनते हुई कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा।
अदालत में तर्क दिया गया कि एसआई भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ था। जिससे व्यापक अनियमितताएँ सामने आई थीं। यह बात जांच एजेंसियों और मंत्रियों की समिति ने भी स्वीकार की है। हालांकि, सरकार ने पहले ही हाईकोर्ट में भर्ती को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
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डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को 10 फरवरी तक सिंगल बेंच में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
सरकार ने 2021 की भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित ट्रेनी एसआई को ट्रेनिंग के बाद विभिन्न जिलों में भेज दिया था, जबकि हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई हुई थी। हाईकोर्ट ने इस पर असंतोष व्यक्त किया था।
इन अभ्यर्थियों के खिलाफ परीक्षण चल रहा है, जिसमें यह निर्धारित होगा कि उन्होंने परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग किया है या नहीं।