राजस्थान न्यूज़: 83 वर्षीय आसाराम जिसको नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है, को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत प्रदान की है।
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कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक जमानत दी है। साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि जेल से रिहा होने के बाद वह अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को केवल अस्पताल तक पहुंचाने का निर्देश दिया है और कहा है कि आसाराम के इलाज के लिए जगह तय करने में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
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आसाराम के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि वह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इससे पहले वह पुणे और एम्स जोधपुर में इलाज करा चुके हैं।
आसाराम का दुष्कर्म मामला
जोधपुर की एक अदालत ने अप्रैल 2018 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी मामले में उनके दो सहयोगियों को 20 साल की सजा दी गई थी।
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जनवरी 2023 में सूरत की एक महिला के साथ 2013 में दुष्कर्म के एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराया गया था।