राजस्थान न्यूज़: एसआई भर्ती 2021 मामले में पुलिस मुख्यालय द्वारा ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
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याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और स्पष्ट कहा कि 18 नवंबर को दिए गए यथास्थिति आदेश का सख्ती से पालन होना चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन अदालत की अवमानना माना जाएगा।
सरकार को जवाब देने के लिए दो दिन का समय दिया गया है। और अब गुरुवार को मामले की अगली सुनवाई होगी।
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क्या है मामला
पुलिस मुख्यालय ने 2021 के ट्रेनी एसआई को जिलों में फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने इस आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की। उनका कहना है कि 18 नवंबर को कोर्ट ने पूरी भर्ती पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनी एसआई को फील्ड में भेजा गया।
याचिकाकर्ता का आरोप
सरकार ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा था लेकिन एक महीने बाद भी जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत, आदेश की अवहेलना करते हुए फील्ड ट्रेनिंग शुरू करा दी। याचिका में पूरी भर्ती रद्द करने की मांग की गई है।