राजस्थान न्यूज़: एसआई भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सरकार ने अंतिम निर्णय लेने के लिए चार महीने की मोहलत मांगी।
हालांकि, अदालत ने अधिकतम तीन महीने का समय देने की बात कही और यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस दौरान किसी भी ट्रेनी एसआई को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी।
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सरकार की ओर से रखा गया पक्ष
हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की बेंच में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) विज्ञान शाह ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सरकार को चार महीने की आवश्यकता है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि इसे लेकर कोई जल्दबाजी न की जाए और याचिका का निपटारा कर दिया जाए।
विज्ञान शाह ने भरोसा दिलाया कि भर्ती प्रक्रिया की जांच और अन्य जरूरी कार्रवाइयों में सरकार पूरी तरह स्वतंत्र रहेगी, लेकिन जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक किसी भी ट्रेनी एसआई को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी।
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याचिकाकर्ता का तर्क
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और हरेंद्र नील ने सरकार के रुख का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि पहले से मौजूद साक्ष्य इस भर्ती को रद्द करने के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए सरकार को और अधिक समय देने की जरूरत नहीं है।
कोर्ट का रुख
इस पर अदालत ने कहा कि वह फिलहाल याचिका को निस्तारित नहीं करेगी। यदि सरकार चाहती है कि याचिका पर जल्द निर्णय हो, तो उसे मेरिट पर बहस करनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया की यथास्थिति बनी रहेगी।
सरकार ने यह भी दलील दी कि याचिका कानूनी रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है और इस विषय पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
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अगली सुनवाई शुक्रवार को
गुरुवार शाम 4 बजे शुरू हुई सुनवाई करीब 10-12 मिनट तक चली। इस दौरान अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या तीन महीने का समय पर्याप्त होगा। सरकार ने तत्काल कोई निर्णय देने में असमर्थता जताई और कहा कि वह इस पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर शुक्रवार तक अदालत को सूचित करेगी।
कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक के लिए सुनवाई टाल दी।