Tuesday, March 25, 2025
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राजस्थान में RTE के तहत होंगे फ्री एडमिशन के आवेदन

राजस्थान न्यूज: प्रदेश के करीब 31 हजार निजी स्कूलों में बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में शेड्यूल जारी कर दिया है।

शेड्यूल के मुख्य बिंदु:

  • प्रोफाइल अपडेट: सभी निजी स्कूलों को 24 मार्च तक अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी।
  • आवेदन प्रक्रिया: अभिभावक 25 मार्च से 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया ई-मित्र केंद्र या स्वयं भी पूरी की जा सकती है।
  • लॉटरी प्रक्रिया: 9 अप्रैल को एनआईसी की ओर से लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके आधार पर बच्चों को स्कूल आवंटित होंगे।
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: 9 से 15 अप्रैल तक अभिभावकों को स्कूल में आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे।

डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सुधार:

  • 9 से 21 अप्रैल तक निजी स्कूल आवेदन पत्रों की जांच करेंगे।
  • 22 अप्रैल को एनआईसी सभी आवेदनों का ऑटो वेरिफिकेशन करेगा।
  • 24 अप्रैल तक अभिभावक दस्तावेजों में सुधार करवा सकते हैं।

चयन प्रक्रिया और लिस्ट जारी:

  • पहली चयन सूची: 9 मई को एनआईसी की ओर से जारी होगी।
  • दूसरी चयन सूची: 16 जुलाई से 5 अगस्त के बीच जारी की जाएगी।
  • अंतिम तिथि: 31 अगस्त तक सभी छात्रों का प्रवेश हो जाएगा।

25% सीटों पर मिलेगा फ्री एडमिशन:
आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों में एंट्री-लेवल की कक्षाओं में 25% सीटों पर फ्री एडमिशन की व्यवस्था है। इस पर होने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। दिव्यांग और अनाथ बच्चों को लॉटरी में प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन के लिए पात्रता:

  • आयु सीमा: प्री-प्राइमरी के लिए 3 से 4 साल, पहली कक्षा के लिए 6 से 7 साल।
  • परिवार की आय: सालाना 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • दस्तावेज: आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक हैं।

ऑटो रिपोर्टिंग और स्कूल ऑब्जेक्शन सिस्टम:

  • अभिभावकों को 5 निजी स्कूलों में से किसी एक में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है, लेकिन अब ऑटो रिपोर्टिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है।
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निजी स्कूल सिर्फ आपत्ति दर्ज कर सकेंगे, लेकिन दस्तावेजों को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। अंतिम निर्णय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) लेंगे।

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