राजस्थान न्यूज: जयपुर में 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के एक अहम मामले में अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला उस केस में आया है जिसमें एक जिंदा बम समय रहते डिफ्यूज कर लिया गया था।
अदालत ने अपने 600 पेज के विस्तृत निर्णय में कहा कि
सबसे बड़ा न्यायालय
हमारा मन होता है। क्या सही है और क्या गलत, यह हमारा मन जानता है। जब सज़ा हुई है, तो गुनाह भी ज़रूर हुआ है।
जयपुर सीरियल ब्लास्ट 13 मई 2008 को हुआ एक भीषण आतंकवादी हमला था। इस दिन शाम करीब 7:30 बजे शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिलसिलेवार 8 बम धमाके हुए। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई और 185 से अधिक लोग घायल हो गए।
आतंकियों ने बम धमाकों को अंजाम देने के लिए साइकिलों का इस्तेमाल किया जिन पर विस्फोटक उपकरण लगाए गए थे। एक नौवां बम चांदपोल बाजार के पास एक गेस्ट हाउस के नजदीक मिला था, जिसे फटने से करीब 15 मिनट पहले निष्क्रिय कर दिया गया था।
यह हमला जयपुर के पुराने शहर, जिसे परकोटा क्षेत्र कहा जाता है में हुआ था। धमाकों के प्रमुख स्थल चांदपोल हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार और छोटी चौपड़ जैसे व्यस्त और धार्मिक महत्व वाले स्थान थे।
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें
सजा पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सागर तिवाड़ी ने कोर्ट से अपील की कि आरोपियों को शेष जीवन जेल में ही बिताने की सजा दी जाए। उन्होंने इसे देश की सुरक्षा के खिलाफ सबसे गंभीर अपराध करार दिया।
वहीं, बचाव पक्ष के वकील मिन्हाजुल हक ने कहा कि आरोपी पहले ही 15 वर्षों से जेल में हैं और अन्य मामलों में उच्च न्यायालय उन्हें बरी कर चुका है, ऐसे में उन्हें न्यूनतम सजा दी जानी चाहिए।
पहले ही हो चुकी है दोष सिद्धि
पिछले शुक्रवार को विशेष अदालत ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी करार दिया था। इन चारों पर भारतीय दंड संहिता की चार धाराओं, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की दो धाराओं और विस्फोटक अधिनियम की तीन धाराओं के तहत आरोप सिद्ध हुए।
इनमें से तीन आरोपियों को पहले सीरियल ब्लास्ट केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। हालांकि, उस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
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