राजस्थान न्यूज: हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 200 पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू पर रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किया, जो संविधान के खिलाफ है। उनका कहना था कि परीक्षा के बाद न्यूनतम अंकों की पात्रता सीमा को 40 प्रतिशत से घटाकर 36 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णयों में स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रक्रिया के नियम खेल शुरू होने के बाद बदले नहीं जा सकते।
इस बदलाव से अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हुए हैं, इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए। वहीं, सरकार ने इस मामले पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।
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