राजस्थान न्यूज: प्रदेश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर एक ओर राज्य की बीजेपी सरकार इस बिल में पक्षकार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
वहीं दूसरी ओर उदयपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खिलाफ ‘गद्दार’ लिखे पोस्टर लगाए जाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है।
गहलोत-पायलट को बताया गया ‘गद्दार’
उदयपुर के प्रतापनगर चौराहे पर लगाए गए पोस्टरों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को वक्फ बिल विरोधी और धर्म, देश व पूर्वजों के साथ गद्दारी करने वाला बताया गया है। इन पोस्टरों में दोनों नेताओं की तस्वीरों पर गद्दार का टैग लगाया गया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है।
शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ ने इस घटना को एक राजनीतिक साजिश करार देते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि “यह हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।”
राजस्थान न्यूज: सरकार का पक्ष
इस बीच, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होनी है। इस सुनवाई से पहले राजस्थान सरकार ने अदालत से आग्रह किया है कि उसे इन याचिकाओं में पक्षकार बनने की अनुमति दी जाए।
सरकार का कहना है कि संशोधित कानून वक्फ संपत्तियों की पहचान और नियंत्रण को लेकर पारदर्शिता लाता है, जिससे मनमाने ढंग से किसी जमीन को वक्फ घोषित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। राजस्थान में भी ऐसी सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं जिन पर वक्फ बोर्ड का दावा है, इसलिए राज्य सरकार को इस मामले में सीधे तौर पर हित है।
संशोधन के अनुसार, अब किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले 90 दिन का सार्वजनिक नोटिस जारी करना और आपत्तियों को दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, और न ही अनुच्छेद 14 व 15 के तहत समानता के अधिकार को प्रभावित करता है।
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