राजस्थान न्यूज: सरकार ने शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में एक अहम अपील दायर करते हुए बहुचर्चित काले हिरण शिकार मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
यह मामला वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार से जुड़ा है।
सरकार ने बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए लीव-टू-अपील दाखिल की है। इनके साथ मामले में दुष्यंत सिंह को भी ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिनके खिलाफ भी अपील दायर की गई है।
यह अपील जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में पेश की गई, जिन्होंने इसे इसी प्रकरण से जुड़ी अन्य अपीलों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को दोषी ठहराते हुए पाँच साल की सजा सुनाई थी, जबकि अन्य सह अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था। सलमान खान इस समय जमानत पर जेल से बाहर हैं।
राज्य सरकार ने अब इन पांचों को बरी किए जाने को चुनौती दी है और मामले की दोबारा सुनवाई की मांग की है। अपील में सलमान खान से जुड़े अन्य पहलुओं को भी शामिल किया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें सभी संबंधित प्रकरणों को एक साथ सुना जाएगा।
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