नागौर न्यूज: जिला मुख्यालय नागौर मे अतिरिक्त सिविल जज व न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 6 महीने की साधारण कैद और 1.80 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की संपूर्ण राशि क्षतिपूर्ति के रूप में शिकायतकर्ता को दी जाए।
रिटायर्ड पशु चिकित्सक डॉ. मदनलाल गोस्वामी ने अपने अधिवक्ता डॉ. पवन श्रीमाली के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत करते हुए बताया कि कुहारी दरवाज़ा निवासी मोहनलाल ने उनसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले में मोहनलाल ने 50-50 हजार रुपए के दो चेक दिए और वादा किया कि वह उक्त राशि का भुगतान चेक के माध्यम से कर देगा।
लेकिन जब ये चेक 6 सितंबर 2017 को बैंक में जमा करवाए गए, तो मोहनलाल के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद डॉ. मदनलाल ने विधिक नोटिस भेजकर भुगतान की मांग की, लेकिन नोटिस के बावजूद भी मोहनलाल ने कोई राशि अदा नहीं की। मजबूर होकर डॉ. मदनलाल ने न्यायालय की शरण ली।
विचारण के दौरान आरोपी मोहनलाल ने दावा किया कि उसने उधारी की राशि चुका दी थी और चेक सिर्फ इंश्योरेंस के बहाने दिए गए थे। लेकिन कोर्ट में वह इस बात का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सका।
लिहाजा न्यायालय ने उसकी दलील को अस्वीकार करते हुए डॉ. मदनलाल के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने मोहनलाल को दोषी मानते हुए उसे छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई और साथ ही यह आदेश भी दिया कि वह डॉ. मदनलाल को 1 लाख 80 हजार रुपए मुआवजे के रूप में अदा करे।
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