सीकर: एक भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की दर्दनाक मौत के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) सीकर ने मृतकों के परिवारों को राहत देते हुए 1.04 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश जारी किया है।
पंचाट ने मृतक हैड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह के परिवार को ₹85.61 लाख और टाइल्स कारीगर मोहनलाल दादरवाल के परिजनों को ₹19.04 लाख का भुगतान करने का निर्देश ट्रेलर चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी को दिया है।
दरअसल, 13 सितंबर 2021 की रात हैड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह अपने मित्रों के साथ निजी कार से दिल्ली की ओर रवाना हुए। कार में उनके साथ मोहनलाल दादरवाल, हंसराज महरिया, सुभाष जटराना और संदीप महरिया सवार थे। जैसे ही वाहन जाटीवाली मोड़ से नेशनल हाइवे-8 पर चढ़ा और कुछ ही दूरी तय की थी कि सामने से तेज रफ्तार में आ रहा ट्रेलर अचानक डिवाइडर तोड़ता हुआ गलत दिशा में घुस आया और सीधी टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद भड़की आग, चार की मौके पर मौत
ट्रेलर की गति और लापरवाही इतनी खतरनाक थी कि टक्कर के बाद एक अन्य ट्रेलर भी चपेट में आ गया और उसमें आग लग गई। नरेंद्र सिंह, मोहनलाल, हंसराज और सुभाष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संदीप महरिया गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चंदवाजी थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया।
न्यायालय ने माना- लापरवाही ट्रेलर चालक की
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता कैलाशचंद्र शर्मा ने अधिकरण के समक्ष सुप्रीम कोर्ट व अन्य उच्च न्यायालयों के उदाहरण प्रस्तुत किए।
सीधे खाते में पहुंचेगी राशि – न्यायालय ने बीमा कंपनी और ट्रेलर मालिक को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त राशि को अधिकरण के बैंक खाते में NEFT या RTGS के माध्यम से 15 दिन के भीतर जमा कराएं और उसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में अधिकरण को दें।
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