राजस्थान न्यूज: अजमेर जिले की पॉक्सो कोर्ट नंबर-2 ने 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई और उस पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कहा कि नाबालिग बच्चियों के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए अब किसी भी सूरत में नरमी नहीं बरती जा सकती।
यह मामला 2024 में अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र में सामने आया था। पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को एक युवक स्कूल छोड़ने के बहाने अपने साथ होटल ले गया। वहां उसने उसे नशीला पदार्थ खिलाया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को बताया, तो वह उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। इस घटना से परिवार स्तब्ध रह गया।
शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 28 मई 2024 को चालान कोर्ट में पेश किया। सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय तिवारी ने अदालत में पैरवी करते हुए 13 गवाह और 40 दस्तावेज पेश किए।
शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की कठोर सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में समाज में सख्त संदेश जाना जरूरी है, ताकि बेटियां सुरक्षित महसूस कर सकें।
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