चित्तौड़गढ़। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपी शिक्षक को विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹2,000 के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
प्रकरण के अनुसार, चित्तौड़गढ़ जिले के एक गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं ने अपने परिजनों को बताया कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षक विजेश्वरनाथ योगी उनके साथ अनुचित ढंग से व्यवहार करता है, उन्हें छूता है, अश्लील हरकतें करता है तथा अभद्र भाषा का प्रयोग करता है।
छात्राओं की आपबीती सुनने के बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
लोक अभियोजक गोपाललाल जाट ने बताया कि विशेष न्यायालय (पॉक्सो) क्रमांक-1 में अभियोजन पक्ष द्वारा 17 गवाहों के बयान कराए गए एवं 50 दस्तावेज पेश किए गए। सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
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