जयपुर में देवली-उनियारा उपचुनाव 2024 के दौरान SDM को थप्पड़ मारने और उसके बाद हुई हिंसा के मुख्य आरोपी नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार सुबह हाईकोर्ट की जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने आगजनी प्रकरण में नरेश मीणा को जमानत दे दी। इससे पहले उसे थप्पड़कांड में पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
दो बार हो चुकी थी जमानत अर्जी खारिज-
नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने बताया कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 14 फरवरी और 30 मई को उसकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। तीसरी बार दायर अर्जी पर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी।
क्या है मामला?
13 नवंबर 2024 को टोंक जिले के समरावता गांव में देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। गांववालों ने उनियारा उपखंड में शामिल किए जाने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। आरोप है कि जब तीन लोगों को जबरन मतदान के लिए ले जाया गया, तो नरेश मीणा ने आक्रोश में आकर SDM को थप्पड़ मार दिया और फिर वापस धरने पर बैठ गए।
पथराव और आगजनी के बाद गिरफ्तारी-
रात में पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में लिया। यह खबर मिलते ही समर्थक उग्र हो गए। पुलिस पर पथराव किया गया और कई स्थानों पर आगजनी हुई। बाद में पुलिस ने 14 नवंबर को मीणा को धरनास्थल से गिरफ्तार किया और 15 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया।
अब बाहर आने का रास्ता साफ-
SDM से मारपीट और हिंसा के दो मामलों में अब नरेश मीणा को दोनों ही मामलों में जमानत मिल चुकी है। वह जल्द ही टोंक जेल से बाहर आ सकता है।
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