राजस्थान: कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में उसकी पत्नी राजकंवर ने एक बार फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
उन्होंने 13 अगस्त 2025 को चूरू की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कड़ाई से पालना कराने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस –
जून 2017 में चूरू जिले के मालासर गांव में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर किया था। इस घटना को लेकर प्रदेशभर में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए।
बाद में सीबीआई कोर्ट और उच्च न्यायालय ने इस एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों को हत्या (IPC धारा 302) के तहत दोषी माना। इसके बावजूद, राजस्थान सरकार और पुलिस विभाग ने आरोपित अधिकारियों को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन व पुरस्कार दे दिए।
राजकंवर के वकील एडवोकेट नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि
12 अगस्त को किसी कारणवश अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया था। लेकिन 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रूलिंग पेश करने के बाद कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया और सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की।
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 23 सितंबर 2014 का आदेश साफ करता है कि किसी भी एनकाउंटर के तुरंत बाद गैलेंट्री अवॉर्ड या अन्य लाभ तब तक नहीं दिए जा सकते, जब तक बहादुरी संदेह से परे साबित न हो।
राजकंवर ने मांग की है कि दोषियों को दिए गए सभी लाभ तुरंत वापस लिए जाएं और जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि कानून का राज कायम रहे और जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे।