Monday, February 2, 2026
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दिल्ली न्यूज़: बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, चुनाव आयोग से मांगी पारदर्शिता की रिपोर्ट

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दिल्ली न्यूज़: बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए चुनाव आयोग से पारदर्शिता के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी।

जस्टिस कांत: निष्पक्ष प्रक्रिया बेहद जरूरी-

जस्टिस जे. कांत ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए हैं। वे फिलहाल मतदाता सूची में शामिल रहेंगे। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से कहा कि चूंकि यह कार्रवाई किसी नागरिक के मताधिकार को खत्म करने जैसे गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए। अदालत ने चुनाव आयोग को मंगलवार तक पारदर्शिता संबंधी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

मतदाता सूची को खोज योग्य बनाने पर बहस-

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने सवाल उठाया कि जब सभी नाम बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं, तो उन्हें वेबसाइट पर क्यों नहीं डाला जाता। इस पर अधिवक्ता द्विवेदी ने पुराने फैसले का हवाला देते हुए गोपनीयता की चिंता जताई। जस्टिस कांत ने इस तर्क पर कहा कि खोज योग्य (searchable) रूप में जानकारी उपलब्ध कराना उचित है।

आयोग ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के मोबाइल नंबर वेबसाइट पर डाले जाएंगे।जिसे अदालत ने सकारात्मक कदम माना। वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने सुझाव दिया कि सूची मशीन-रीडेबल फॉर्मेट में हो, ताकि गड़बड़ी रोकी जा सके।

मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने पर सवाल-

जस्टिस कांत ने पूछा कि अगर 22 लाख मतदाताओं को मृत पाया गया है, तो उनके नाम ब्लॉक और सब-डिवीजन स्तर पर सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते। जस्टिस बागची ने सुझाव दिया कि मृत, प्रवासी या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर डाले जाएं। इस पर आयोग ने तकनीकी और प्रशासनिक कारण बताए, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर यह जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

अगली सुनवाई शुक्रवार को-

अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग को तीन दिन का समय देते हुए निर्देश दिया कि जैसे ही नया ड्राफ्ट जारी हो, वैसे ही कटे हुए मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएं। अब इस पर अगली सुनवाई शुक्रवार दोपहर 2 बजे होगी।

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