Wednesday, September 17, 2025
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पेपर लीक केस: पूर्व RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, भांजे को मिली जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेड सेकंड टीचर भर्ती-2022 पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

जस्टिस प्रवीर भटनागर नगर की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया, जबकि इसी मामले में कटारा के भांजे विजय डामोर को जमानत प्रदान कर दी गई।

एसओजी की जांच में सामने आया कि

बाबूलाल कटारा ने संवैधानिक पद पर रहते हुए पेपर लीक की साजिश रची। आरोप है कि उन्होंने अपने सरकारी आवास पर परीक्षा प्रश्नपत्र मंगवाकर इसे सह-आरोपियों को सौंपा। इस कार्रवाई के दौरान एसओजी ने कटारा के कब्जे से 51 लाख 20 हजार रुपए भी बरामद किए। पेपर लीक कांड के सिलसिले में कटारा को 18 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

संवैधानिक पद पर रहते हुए षड्यंत्र किया- हाईकोर्ट

कटारा की ओर से जमानत याचिका में तर्क दिया गया कि वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की सुनवाई में वक्त लगेगा, इसलिए उन्हें राहत दी जाए। दूसरी ओर, सरकारी पक्ष ने जोर देकर कहा कि कटारा ने संवैधानिक पद का गंभीर दुरुपयोग किया और पेपर लीक की मुख्य भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें रिहा करना उचित नहीं होगा।

विजय डामोर।

अदालत ने सरकारी पक्ष की दलीलों को स्वीकारते हुए जमानत नामंजूर कर दी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत आदेश मिलने के आधार पर हाईकोर्ट ने उनके भांजे विजय डामोर को रिहाई की अनुमति दे दी।

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