राजस्थान सरकार ने निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश को लेकर लागू आरटीई (शिक्षा का अधिकार) नीति में अहम संशोधन किया है। अब यह सुविधा सीमित कक्षाओं तक ही दी जाएगी।
एलकेजी और यूकेजी अब आरटीई दायरे से बाहर
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजकर बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से आरटीई के तहत मुफ्त प्रवेश सिर्फ पीपी-3 (पूर्व-प्राथमिक) और कक्षा 1 में ही मिलेगा। पहले एलकेजी और यूकेजी सहित अन्य कक्षाओं में भी सरकारी अनुदान से फीस जमा कराई जाती थी
निजी स्कूलों को पालन के सख्त निर्देश
लेकिन अब इन कक्षाओं को सूची से बाहर कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि इस बदलाव से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा।
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई निजी स्कूल आरटीई के तहत प्रवेश देने से इनकार करता है या अभिभावकों से फीस मांगता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। नए नियम लागू होने के बाद निजी संस्थानों को केवल पीपी-3 और पहली कक्षा में ही सरकारी सहायता मिलेगी।
शिक्षा विभाग का मानना है कि यह कदम आरटीई के दायरे का दुरुपयोग रोकने में मदद करेगा।
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