Wednesday, December 3, 2025
Homeराजस्थानराजस्थान: हाईकोर्ट ने हटाई रोक, अब होगी पशु परिचर भर्ती

राजस्थान: हाईकोर्ट ने हटाई रोक, अब होगी पशु परिचर भर्ती

- Advertisement - Rangbaz T-shirts

राजस्थान में पशु परिचर (एनिमल अटेंडेंट) भर्ती-2023 को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी अड़चन खत्म हो गई है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही 6433 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इस भर्ती के लिए 17 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को बताया पारदर्शी

दरअसल, 3 अप्रैल 2025 को घोषित रिजल्ट में स्केलिंग फॉर्मूले का उपयोग किया गया था जबकि 6 अक्टूबर 2023 को जारी विज्ञापन में इसका कोई जिक्र नहीं था। इसे लेकर नितेश पाटीदार सहित 15 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

13 मई 2025 को कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने स्केलिंग को अनुचित ठहराते हुए कहा कि रॉ मार्क्स और कट-ऑफ भी सार्वजनिक नहीं किए गए थे। 24 जुलाई 2025 को न्यायमूर्ति रेखा बोराणा की एकलपीठ ने सभी याचिकाओं और स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि परीक्षा अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की गई थी इसलिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी था। 5 जून 2024 को बोर्ड की ओर से सर्कुलर जारी कर यह स्पष्ट कर दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेने के बाद असफल होने पर शर्तों को चुनौती नहीं दे सकता।

अब 6433 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति

बोर्ड ने कोर्ट में बताया कि स्केलिंग प्रक्रिया विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आधारित थी और अब असफल उम्मीदवारों के रॉ मार्क्स भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। कोर्ट ने मामले में किसी भी अनियमितता को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को वैध ठहराया।

उदयपुर हादसा: टैंकर पलटने से लगी भीषण आग, चालक जिंदा जल गया

अलवर: 9 दिन पहले जन्मदिन, अब मासूम की मौत – उल्टी बनी जानलेवा

जयपुर के शिवालयों में भक्तों का सैलाब, गंगाजल और घी से हुआ अभिषेक

News Desk
News Desk
Spot Now News desk, navigates India's diverse territory through insightful news coverage and thought-provoking articles, contributing to the nation's narrative with clarity and depth.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Amazon Deals

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!