राजस्थान न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को जमानत प्रदान की है। आज सुप्रीम कोर्ट की पीठ जिसमें जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार शामिल थे, ने मलिंगा को जमानत देने का आदेश दिया।
अदालत ने ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश दिया है कि वह जमानत की शर्तें निर्धारित करे। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं।
यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर जिले के एससी/एसटी कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इससे पहले 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को एईएएन-जेईएन मारपीट मामले में दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरेंडर के चार सप्ताह बाद मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी।
क्या है मामला:
यह मामला मार्च 2022 का है जब धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में मलिंगा और उनके सहयोगियों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगा था। एईएन हर्षदापति और जेईएन नितिन गुलाटी के साथ हुई इस घटना में हर्षदापति ने मलिंगा और अन्य आरोपियों के खिलाफ मारपीट राजकार्य में बाधा डालने और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
घटना के बाद निगम कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट को लेकर आक्रोश फैल गया। जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन एसपी शिवराज मीणा का तबादला कर दिया गया था….पूरी खबर पढ़ें
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