राजस्थान न्यूज़: राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने स्थानांतरण प्रतिबंध में छूट की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
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विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक दी गई स्थानांतरण छूट को अब 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
यह आदेश राज्य के समस्त निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा।
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प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक स्थानांतरण प्रतिबंध हटा दिया गया है। यह छूट सभी विभागों पर लागू होगी, सिवाय स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा/कॉलेज शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग के….पूरी खबर पढ़ें
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