राजस्थान न्यूज़: पॉक्सो कोर्ट-2 ने एक महिला को नाबालिग के यौन शोषण और उसे देह व्यापार के लिए बेचने के प्रयास के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जज तिरुपति कुमार गुप्ता ने महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि
आरोपी ने एक महिला होते हुए भी नाबालिग के दर्द को नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध करने वाली महिला समाज में एक कैक्टस के समान है।
क्या है मामला:
सूत्रों के मुताबिक – 10 जुलाई 2014 को जयपुर के गलता गेट थाने में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस को नाबालिग डेढ़ महीने बाद मिली।
नाबालिग ने बताया कि उसे घर से पैदल हनुमान मंदिर ले जाया गया और फिर मुख्य दोषी करिश्मा के बेटे सपना और नैना ने उसे आगरा वाली बस से शिकोहाबाद ले गए। वहां करिश्मा के बेटे ने उसके साथ बलात्कार किया और बाद में देह व्यापार के लिए दबाव डाला।
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नाबालिग को बेचने की कोशिश
नाबालिग ने बताया कि उसे बबलू नाम के व्यक्ति के पास ले जाया गया, लेकिन पैसे कम मिलने के कारण उसे नहीं बेचा गया। फिर उसे फिरोजाबाद में रहने वाली एक महिला के पास ले जाया गया, जहां बलात्कार किया गया। अंततः महिला की रिश्तेदार ने नाबालिग को उनके चंगुल से छुड़वाकर जयपुर रेलवे स्टेशन के पर छोड़ दिया।
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कोर्ट ने इस मामले में साजिश में शामिल तीन महिलाओं और एक व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के जरिए तलब किया है। किशोर न्याय बोर्ड ने पहले ही महिला के बेटे (नाबालिग) और रेप के दोषी को भीलवाड़ा स्थित सुरक्षित गृह में 3 साल के लिए भेजने का आदेश दिया था। 10 साल पहले महिला ने अपने बेटे के माध्यम से नाबालिग का यौन शोषण करवाया था।