Crime news: केरल के तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को 24 वर्षीय ग्रीष्मा को अपने प्रेमी की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई।
ग्रीष्मा ने अक्टूबर 2022 में अपने प्रेमी शेरोन राज को आयुर्वेदिक टॉनिक में जहरीला पदार्थ मिलाकर मार डाला था। यह कदम उसने अपनी शादी कहीं और तय होने के कारण उठाया।
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हत्या की साजिश और सजा:
अदालत ने इस घटना को “रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस” बताया और कहा कि ग्रीष्मा ने भरोसे को तोड़ा और शेरोन की जान लेने की साजिश रची। ग्रीष्मा के चाचा निर्मलाकुमारण नायर को सबूत मिटाने में दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई। हालांकि, ग्रीष्मा की मां सिंधु को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
हत्या का मकसद:
ग्रीष्मा की शादी सेना के जवान से तय हो चुकी थी, लेकिन शेरोन रिश्ता खत्म करने को तैयार नहीं था। 14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाकर आयुर्वेदिक टॉनिक में पैराक्वाट (जानलेवा जहर) मिलाकर पिला दिया। इसके बाद शेरोन की तबीयत बिगड़ गई और 11 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद 25 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई।
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परिवार- बेटी के साथ मां को भी सजा मिले
शेरोन के माता-पिता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया लेकिन ग्रीष्मा की मां के बरी होने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि सिंधु भी इस अपराध में शामिल थी और वे फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
कोर्ट ने अपने 586 पन्नों के फैसले में ग्रीष्मा के अपराध को योजनाबद्ध और गंभीर बताया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी की उम्र और अन्य पहलुओं पर विचार करने से इनकार कर दिया गया।
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