दिल्ली न्यूज: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बवेजा ने यह फैसला सुनाया।
सज्जन कुमार को 12 फरवरी 2025 को दोषी ठहराया गया था। मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या का है, जिसमें पीड़ित पक्ष ने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी।
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सज्जन कुमार को दो मामलों में दोषी ठहराया गया, जबकि एक मामले में बरी कर दिया गया।
पहले मामले में, 17 दिसंबर 2018 को उसे उम्रकैद की सजा मिली थी। इस मामले में पालम कॉलोनी में 5 सिखों की हत्या हुई थी। दूसरे मामले में आज उसे उम्रकैद की सजा सुना दी गई।
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जिस मामले में उसे बरी किया गया, वह सितंबर 2023 का था। इसमें 3 सिखों की हत्या हुई थी। सज्जन कुमार पर आरोप था कि उसने भीड़ को भड़काया था, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं माना और उसे बरी कर दिया।
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