Wednesday, September 17, 2025
Homeराजस्थानराजस्थान विधानसभा: बीजेपी विधायक बोले - ये करें तो प्यार, दूसरे करें...

राजस्थान विधानसभा: बीजेपी विधायक बोले – ये करें तो प्यार, दूसरे करें तो बलात्कार…वनमंत्री जूली की ओर आक्रामक अंदाज में बढ़े

राजस्थान: आज भी विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। भाजपा की ओर से एक तरफ “राहुल गांधी शर्म करो” के नारे लगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों ने “शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो” के नारे लगाते हुए विरोध दर्ज कराया।

इस दौरान माहौल तब और गर्मा गया जब वन मंत्री संजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर बांहें चढ़ाकर आक्रामक अंदाज में बढ़े। हालांकि उन्हें तुरंत सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रोक लिया।

झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर भी कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में जोरदार नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। वहीं भाजपा विधायक भी राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राहुल गांधी को महिला विरोधी बताते हुए भाजपा विधायकों के साथ नारेबाजी की।

स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को लेकर भी सदन में सवाल-जवाब के दौरान तीखी नारेबाजी हुई। इसके बाद कांग्रेस विधायक वॉकआउट करने लगे। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि “स्मार्ट मीटर योजना कांग्रेस सरकार के समय ही मंजूर हुई थी।”

इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सदन में लौटे और तीखा हमला बोलते हुए कहा, “चोरों की तरह पीछे से मत बोलो, सामने आकर बात करो।” उन्होंने यहां तक कह दिया कि “यह बेशर्मों की सरकार है, विधानसभा का मजाक बना रखा है।”

सदन के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी स्मार्ट मीटर को लेकर भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच बयानबाजी जारी रही। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि “यह करें तो प्यार, दूसरे करें तो बलात्कार। स्मार्ट मीटर कांग्रेस लेकर आई थी और अब उसी का विरोध कर रही है। यही कांग्रेस की फितरत रही है।”

कोचिंग संस्थानों से जुड़े नियमों में विधानसभा में बड़ा बदलाव

विधानसभा में आज कोचिंग संस्थानों से संबंधित नियमों में अहम संशोधन किया गया। पहले की व्यवस्था के अनुसार 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले संस्थानों को कोचिंग मानते हुए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था। साथ ही, नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना तय था।

लेकिन नए संशोधित नियमों में अब ढील दी गई है। 100 से कम विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटरों को रजिस्ट्रेशन कराने से छूट दी जाएगी। वहीं दंड के प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। अब नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

कोचिंग रेगुलेशन बिल पर बहस शुरू होने के दौरान कांग्रेस से विधायक शांति धारीवाल ने कहा कि यह बिल अफसरशाही को बढ़ावा देने वाला है। बच्चों की आत्महत्याएं कैसे रुकेगी, ऐसा कोई ठोस प्रावधान इस बिल में नहीं है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Amazon Deals

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!