राजस्थान की पहली केबिनेट बैठक के बाद गाइडलाइन जारी
न्यूज डेस्क @ जयपुर। देशभर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई हैं।
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश नहीं दे सकेंगे। अच्छे अंक की गारंटी और भ्रामक वादे पर भी अब रोक लगा दी गई है।
यह गाइडलाइन 12वीं के बाद NEET, CLAT, JEE जैसे एंट्रेंस एग्जाम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटरों के लिए बनाई गई हैं।
शिक्षा विभाग ने छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों और कक्षाओं में अन्य घटनाओं और कोचिंग सुविधाओं की कमी को देखते हुए यह गाइडलाइन जारी की हैं। सरकार ने इसके लिए 3 महीने में कोचिंग के रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव दिया है।
नई गाइडलाइंस
- ट्यूटर्स ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले नहीं होंगे।
- अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी नहीं दे सकते।
- 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट नहीं कर सकते।
- इनरोलमेंट सेकेंड्री स्कूल एग्जाम के बाद ही किया जाएगा।
- हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी। बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। रसीद देनी होगी तय समय पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची हुई फीस वापस करनी होगी।
- स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा हो तो हॉस्टल फीस और मेस फीस भी लौटानी होगी।
- मोरल क्राइम के दोषी फैकल्टी में नहीं हों।
- काउंसलिंग सिस्टम बगैर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
- वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, कोर्स पूरा होने की अवधि बतानी होगी।
- हॉस्टल सुविधा, फीस की पूरी जानकारी देनी होगी।
- बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा, अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा।
- छात्र मुश्किल या तनाव में हों तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा।
- कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का चैनल हो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर के नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी।
- ट्यूटर भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं।
- गाइडलाइंस फॉलो न करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ज्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा।